प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) [PMAY-G] भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और आवास से वंचित लोगों को घर प्रदान करना है। योजना के तहत, चिह्नित ग्रामीण नागरिकों को अपना स्वयं का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष, एक नई आवास सूची जारी की जाती है, जिसमें लाभार्थियों के नाम शामिल होते हैं।
इस विस्तृत मार्गदर्शिका में, हम आपको RHreporting.nic.in पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। यह पोर्टल लाभार्थियों को अपने विवरण आसानी से प्राप्त करने की सुविधा देता है। साथ ही, आप यहां से विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित राशि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्यवार PMAY-G सूची का अवलोकन (State-wise PMAY-G list overview)
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार सूची देखने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपने राज्य की सूची तक पहुंच सकते हैं:
- सबसे पहले, अपने राज्य के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पृष्ठ खुलेगा जहां आपको अपना जिला, ब्लॉक और गांव चुनना होगा।
- आवश्यक जानकारी भरने के बाद, सुरक्षा कैप्चा दर्ज करें।
- अंत में, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आवेदक के गाँव की आवास सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.
इन चरणों को पूरा करने के बाद, आपके चयनित गांव की PMAY-G लाभार्थी सूची आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
RHreporting.nic.in
RHreporting.nic.in एक व्यापक सरकारी पोर्टल है जो विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल न केवल लाभार्थियों की सूची प्रदान करता है, बल्कि प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित राशि के बारे में भी विस्तृत जानकारी देता है।
PMAY-G के संदर्भ में, यह पोर्टल लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई राशि और शेष राशि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में मदद करता है।
PMAY-G की नवीनतम सूची देखने की विस्तृत प्रक्रिया (Detailed process to check latest PMAY-G list)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नवीनतम लाभार्थी सूची देखने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, अपने वेब ब्राउज़र में RHreporting की आधिकारिक वेबसाइट (https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx) पर जाएं।
- मुख्य पृष्ठ पर, नीचे की ओर स्क्रॉल करें जब तक कि आपको “H. Social Audit Reports” अनुभाग न मिल जाए।
- इस अनुभाग में, “Beneficiary details for verification“ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब एक नया पृष्ठ खुलेगा जहां आपको निम्नलिखित जानकारी चुननी होगी:
- राज्य
- जिला
- ब्लॉक
- गांव
- वित्तीय वर्ष
- अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना का चयन करें।
- सुरक्षा कैप्चा को हल करें।
- अंत में, “Submit” बटन पर क्लिक करें।
इन चरणों को पूरा करने के बाद, RHreporting.nic.in की नवीनतम PMAY-G लाभार्थी सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आप चाहें, तो नीचे दिए गए “Download” बटन का उपयोग करके इस सूची को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
FTO Transaction Summary की जांच (Checking FTO Transaction Summary)
यदि आप PMAY-G के लाभार्थी हैं और अपने लेनदेन की जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, इस लिंक पर जाएं: https://rhreporting.nic.in/netiay/EFMSReport/FTOTransactionSummary.aspx
- खुले हुए पृष्ठ पर, “As per Sanctioned Financial Year” रेडियो बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, नीचे दिए गए विकल्पों में से “Sanctioned Financial Year” का चयन करें।
- फिर, “Pradhan Mantri Awaas Yojana” रेडियो बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना राज्य चुनना होगा।
- राज्य चुनने के बाद, अपना जिला चुनें।
- अंत में, अपना ब्लॉक या तहसील चुनें।
इन चरणों को पूरा करने के बाद, आपको FTO नाम, लाभार्थियों की संख्या, और आवंटित राशि जैसी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप चाहें, तो “Download PDF” बटन पर क्लिक करके इस जानकारी को PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
PMAY-G के तहत वित्तीय सहायता (Financial assistance under PMAY-G)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत, लाभार्थियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
- सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को ₹1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है।
- पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लाभार्थियों को ₹1,30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है और उन्हें एक सुरक्षित और स्थायी आवास मिलता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर का सपना साकार करने में मदद करती है। RHreporting.nic.in पोर्टल इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पोर्टल लाभार्थियों को अपनी स्थिति की जांच करने, लेनदेन की जानकारी प्राप्त करने और योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
यह मार्गदर्शिका आपको PMAY-G की नवीनतम सूची की जांच करने, FTO लेनदेन सारांश देखने और योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको PMAY-G के लाभों का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए कौन पात्र है? (Who is eligible for PMAY-G?)
PMAY-G के लिए पात्रता मानदंडों में शामिल हैं: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले BPL परिवार, बेघर परिवार, या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार। विस्तृत पात्रता मानदंड स्थानीय प्रशासन से प्राप्त किए जा सकते हैं।
मैं PMAY-G के लिए कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूं? (How can I apply for PMAY-G?)
PMAY-G के लिए आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY-G के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे किया जाता है? (How is the assistance amount paid under PMAY-G?)
PMAY-G के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह भुगतान आमतौर पर किस्तों में किया जाता है, जो घर के निर्माण के विभिन्न चरणों से जुड़ा होता है।
क्या मैं PMAY-G के तहत मिली राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता/सकती हूं? (Can I use the PMAY-G funds for other purposes?)
नहीं, PMAY-G के तहत दी गई राशि का उपयोग केवल घर के निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए। इस राशि का दुरुपयोग कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
यदि मेरा नाम PMAY-G की सूची में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? (What should I do if my name is not on the PMAY-G list?)
यदि आपका नाम सूची में नहीं है और आप मानते हैं कि आप पात्र हैं, तो आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देंगे और यदि आवश्यक हो तो शिकायत दर्ज करने में मदद करेंगे।
क्या PMAY-G के तहत घर का डिजाइन तय है या मैं अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकता/सकती हूं? (Is the house design fixed under PMAY-G or can I choose my own design?)
PMAY-G के तहत, लाभार्थियों को कुछ स्वीकृत डिजाइनों में से चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि, घर का न्यूनतम क्षेत्रफल और कुछ बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं। आप स्थानीय अधिकारियों से उपलब्ध डिजाइन विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY-G के तहत घर बनाने की समय सीमा क्या है? (What is the time limit for constructing a house under PMAY-G?)
सामान्यतः, PMAY-G के तहत घर का निर्माण 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। समय पर निर्माण पूरा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अगली किस्त की रिलीज प्रभावित हो सकती है।
क्या PMAY-G के तहत शौचालय का निर्माण अनिवार्य है? (Is toilet construction mandatory under PMAY-G?)
हां, PMAY-G के तहत बनाए जाने वाले प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण अनिवार्य है। यह स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार लाने का प्रयास है।
क्या मैं PMAY-G के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकता/सकती हूं? (Can I avail benefits from other government schemes along with PMAY-G?)
हां, PMAY-G के लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, या सौभाग्य (बिजली कनेक्शन के लिए) का भी लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं का एकीकरण घर निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में मदद करता है।
यदि मुझे PMAY-G से संबंधित कोई शिकायत है, तो मैं कहां संपर्क कर सकता/सकती हूं? (Where can I contact if I have a complaint related to PMAY-G?)
PMAY-G से संबंधित शिकायतों के लिए आप निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं: अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क करें।
PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करें।
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6446 पर कॉल करें।